सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

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Satyendra Jain
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Satyendra Jain Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज किया है।

क्या है मामला?

CBI ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से ज्यादा संपत्ति होने का केस दर्ज किया था। सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने 2015 और 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसी को लेकर ईडी ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं ईडी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन के ऊपर स्वामित्व वाली कंपनियों को हवाला के जरिए से शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए मिले है।

बता दें कि सत्येंद्र जैन के ऊपर एक और मामला है, दिल्ली में सीसीटीवी लगाया जाना था, यह सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक था। वहीं, अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। सत्येंद्र जैन पर केन्द्र सरकार की तरफ से एक कंपनी से घूस लेने का आरोप है। इस मामले के ऊपर जांच के लिए उप-राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने वाले थे। ये प्रोजेक्ट करीब 571 करोड़ रुपए का था। लेकिन कैमरा लगाने में देरी हो गई, जिसकी वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया। वहीं, सत्येंद्र जैन के ऊपर जुर्माना माफ करने के बदले में कंपनी से 7 करोड़ रुपए का घूस लेने का आरोप है।

लेखक: रंजना कुमारी

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