SC on NEET UG Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दिए जांच के आदेश; IIT दिल्ली के विशेषज्ञ देंगे सही उत्तर, अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी

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SC on NEET UG Paper Leak: नीट यूजी पेपर लीक मामले (NEET UG Paper Leak) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पूरी नहीं हो सकी सुनवाई। अब अदालत मंगलवार (23 जुलाई) को फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पेपर 4 मई से पहले लीक हुए होंगे, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर कब मिले, ये साफ नहीं है।

छात्रों ने NTA के फैसले को चुनौती दी

कुछ छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने एक सवाल के दो विकल्पों के लिए अंक देने का निर्णय लिया था। इस फैसले से उपजे भ्रम का विरोध करते हुए छात्रों ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने कोई एक जवाब दिया, उन्हें 4 अंक मिले, जबकि भ्रम के चलते प्रश्न छोड़ने वालों को शून्य अंक मिले। इस असमानता के कारण रैंकिंग प्रभावित हुई है।

सुप्रीम कोर्ट का NTA को आदेश

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विकल्प 2 और 4 दोनों ही सही नहीं हो सकते। या तो एक विकल्प सही होगा या दूसरा। कोर्ट ने एनटीए से इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है और आईआईटी दिल्ली के निदेशक से कहा है कि वे तीन विशेषज्ञों की एक कमिटी बनाकर सही जवाब तय करें। आईआईटी दिल्ली को कल दोपहर 12 बजे तक अपना जवाब प्रस्तुत करना है, जिसके बाद सुनवाई फिर शुरू होगी।

फिजिक्स के सवाल पर आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फिजिक्स के सवाल के संबंध में आदेश दिया कि NEET-UG 2024 परीक्षा में एक सवाल में चार विकल्प दिए गए थे, जिनमें से एक उत्तर चुनना था। सही जवाब तय करने के लिए IIT दिल्ली के विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। विशेषज्ञ टीम अपना जवाब तैयार करेगी और कल दोपहर 12 बजे तक रजिस्टर में जमा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निदेशक, IIT दिल्ली को इस आदेश की सूचना देने का निर्देश दिया गया है।

पेपर लीक की व्यापकता पर सवाल

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिससे साबित हो सके कि नीट यूजी पेपर लीक व्यापक स्तर पर हुआ है। यह देखना होगा कि क्या लीक लोकल लेवल पर हुआ है और क्या पेपर लीक सुबह 9 बजे हुआ और साढ़े दस बजे तक सॉल्व हो गया। इस पर विश्वास कैसे किया जाए। हमें बताएं कि यह लीक कितना व्यापक है।

बता दें कि कल दोपहर 12 बजे आईआईटी दिल्ली का जवाब मिलने के बाद सुनवाई फिर से शुरू होगी।