दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के चलते धारा 144 लागू, इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आज घोषणा की है कि केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजधानी क्षेत्र में किसी भी उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 9 जून से लागू होगा और दो दिनों तक प्रभावी रहेगा।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बताया कि इस प्रतिबंध का उद्देश्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, “भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।”

किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

इस प्रतिबंध के तहत पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, UAV (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), UAS (अनमैन्ड एरियल सिस्टम), माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह आदेश शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रतिबंध इसलिए आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके और समारोह के सुचारू रूप से संपन्न होने की सुनिश्चितता की जा सके।”

आदेश का उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई- दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने यह भी अपील की है कि नागरिक इस आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शपथ ग्रहण समारोह में उच्च सुरक्षा व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहेगा और सख्त निगरानी रखी जाएगी।

सभी नागरिकों को इस प्रतिबंध के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई माध्यमों से जागरूकता अभियान शुरू किया है, ताकि कोई भी इस आदेश का उल्लंघन न करे और सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे।