कोलकाता में दो महीने के लिए धारा 144 लागू, 28 मई से 26 जुलाई तक इन इलाकों नहीं होगा कोई भी आयोजन

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कोलकाता/पश्चिम बंगाल: कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया गया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में संभावित अशांति और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान कोलकाता के बहूबाजार पुलिस स्टेशन, हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, और कोलकाता ट्रैफिक गार्ड मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।

इस अवधि में इन इलाकों में कोई भी बैठक, मार्च या सभाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, संबंधित इलाकों में मतदान से पहले और बाद में अशांति की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया है। खासकर पीएम मोदी की आगामी रैली को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों को रोका जा सके और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

यह निर्णय शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इसका राजनीतिक विवाद खड़ा होने की भी संभावना है, क्योंकि यह सीधे तौर पर राजनीतिक कार्यक्रमों और सभाओं पर असर डाल सकता है।