BJP के बनाए 3 कानूनों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों का समाधान

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नई दिल्ली/डेस्क: मोदी सरकार ने अंग्रेजों के बनाए 3 मूलभूत कानूनों को खत्म करके 3 नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा है, नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का भी समाधान किया गया है.

साल 2014 का एक मामला है, जिसमें हरिद्वार में रहने वाली सोनिया की मुलाकात राहुल नाम के शख्स से होती है, राहुल अक्सर गंगा आरती देखने हरिद्वार के गंगा घाट पर जाता था, दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली, 9 साल साथ में रहने के बाद 2023 में सोनिया को पता चला कि उसके पति का असली नाम राहुल नहीं, अजहर अहमद है, सोनिया ने हरिद्वार के कनखल पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पहचान छिपाकर या बदलकर शादी के मामले अकसर खबरों में आते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा करना महंगा पड़ सकता है, नए प्रस्तावित कानूनों में मोदी सरकार ने नाम बदलकर यौन संबंध बनाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया है.

जानकारी के लिए हम आपको बता दें, कि 11 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा, ‘ ​​नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी पहचान छिपाकर और झूठे वादे करके महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है.

फिलहाल, अभी के भारतीय दंड संहिता यानी IPC में इस तरह के अपराध को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है, यदि कोई व्यक्ति धोखे से महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो IPC की धारा 376 के तहत केस दर्ज होता है, अदालत मामले को सुनने के बाद अपने विवेक के आधार पर फैसला और सजा सुनाती है.

नए कानून के मुताबिक अगर पीड़िता या पीड़ित को उससे संबंध बनाने वाले से जुड़े तथ्य की गलत जानकारी है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति दी है, अभी IPC की धारा 90 में इसका जिक्र है, लेकिन नए कानून में नाम बदलकर या नौकरी का झूठा प्रलोभन देकर संबंध बनाने की बात को स्पष्ट रूप से अपराध बताया गया है.