State Government Strict for Aadhar Card: असम सरकार हुई सख्त, NRC नंबर नहीं देने पर नहीं बनेगा आधार कार्ड

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State Government Strict for Aadhar Card: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार यानी 7 सितंबर को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनाने को लेकर उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकार और भी सख्त हो चुकी है। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को NRC आवेदन रसीद नंबर यानी ARN जमा करना होगा। असम के सीएम के अनुसार, इसके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार की जाएगी और इसे 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा।

आधार कार्ड जारी करने में राज्य सरकार सख्त

असम के सीएम के मुताबिक, राष्ट्रीय नागरिक यानी NRC की आवेदन रसीद नंबर जना करने से अवैध विदेशियों की आमद रुकेगी और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने में बहुत सख्त होगी। आधार कार्ड के लिए आए आवेदन राज्य की जनसंख्या से बहुत अधिक हैं, जो दिखाता है राज्य में संदिग्ध नागरिक हैं। जिस वजह से आधार कार्ड के लिए NRC आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा।

आधार कार्ड के लिए अनुमानित आबादी से अधिक आवेदन

असम सीएम ने बताया कि राज्य के चार ऐसे जिले हैं, जहां से आधार कार्ड के लिए अनुमानित आबादी से अधिक आवेदन आए हैं। इन चार जिलों में बारपेटा में 103.74 प्रतिशत, धुबरी में 103 प्रतिशत, मोरीगांव और नागांव दोनों में 101 प्रतिशत आवेदन हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड जारी किया जा सकता है या नहीं। ऐसे में अब असम सरकार (State Government Strict for Aadhar Card) का फैसला है कि नए आवेदकों को आधार कार्ड तभी जारी किए जाएगा, जब संबंधित जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इन प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच की जाएगी। यदि आवेदक के पास एनआरसी एआरएन है, तो यह साफ हो जाता है कि वह 2014 से पहले राज्य में था।

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