श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर लगाई रोक

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नई दिल्ली/डेस्क: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अप्रैल तक अंतरिम रोक बढ़ाई है. सुप्रीम कोर्ट अप्रैल के पहले हिस्से में अब इस मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है. साथ ही शाही ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी.

अपने अंतरिम आदेश में, पीठ जिसमें दीपांकर दत्ता भी शामिल थे ने कहा था कि आयोग को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे की कार्यवाही जारी रह सकती है. शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने दूसरे पक्ष से 23 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा.

लेखक: इमरान अंसारी

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