Supreme Court On Bulldozer Action: बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज यानी सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है।
सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण ‘बुलडोज़र नीति’ पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोज़र ने नागरिक अधिकारों को कुचल कर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है।
राहुल गांधी ने आगे कहा, “‘त्वरित न्याय’ की आड़ में ‘भय का राज’ स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोज़र के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर-गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं।”
SC ने क्या कहा?
बता दें कि अदालत ने बुलडोजर एक्शन (Supreme Court On Bulldozer Action) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जिस पर किसी प्रकार के अपराध का आरोप है। साथ ही कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश तय करने का प्रस्ताव भी किया। SC ने अधिकारियों से पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है।
“कानून की उचित प्रक्रिया का पालन”
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर कहा, “अगर वह दोषी भी है तो भी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।” पीठ ने कहा, “हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि मुद्दों पर उठाई गई चिंताओं का ध्यान रखा जा सके।”
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