Supreme Court On Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को गुरुवार को अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया। हरियाणा को अपने क्षेत्र में आने वाली नहर के माध्यम से दिल्ली को पानी की आपूर्ति में सहयोग करने के लिए कहा गया।
अदालत ने साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। सोमवार (10 जून, 2024) तक सभी पक्ष मामले में हुई प्रगति की जानकारी दें। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हरियाणा ने इस आदेश के खिलाफ आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके पास यह जानने का तरीका नहीं है कि हिमाचल से हथिनीकुंड कितना पानी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आदेश दिया जा चुका है। अब सोमवार को आप बताना कि मामले में क्या हुआ।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उनके हिस्से का पानी नहीं छोड़ रही है। इस याचिका में मांग की गई है कि हरियाणा को हिमाचल प्रदेश द्वारा दिया गया पानी छोड़ना चाहिए। जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक महीने के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।