Gyanvapi case: व्यास तहखाने में नहीं रुकेगी पूजा, SC ने कहा- आदेश से प्रभावित नहीं हुई नमाज, जानिए कब होगी अगली सुनवाई?

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Gyanvapi case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है।

ज्ञानवापी मामले पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “वाराणसी जिला न्यायालय में व्यास परिवार द्वारा दायर आवेदन, जिसमें 31 जनवरी 2024 से ‘व्यास का तहखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी, का विरोध किया गया। इलाहाबाद HC ने हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया। अंजुमन इंतजामिया ने इलाहाबाद HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, SC ने एक नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ‘आज की तारीख’ की स्थिति बरकरार रखने को भी कहा है… सुप्रीम कोर्ट ने ‘व्यास का तहखाना’ पर होने वाली प्रार्थनाओं पर कोई रोक नहीं लगाई है।’

सुनवाई में व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभी निचली अदालतों में मामले का पूरी तरह निपटारा नहीं हुआ है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। हालांकि, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया।

इलाहाबाद HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची थी मस्जिद कमिटी

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया। कमिटी वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है। निचली अदालत ने 31 जनवरी को अपने आदेश में हिंदुओं को तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित किया है और 30 अप्रैल तक दोनों पक्षों को अपने विचार प्रस्तुत करने का समय दिया है।