शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी! कहा- ‘हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं है…’

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। यह फैसला बॉर्डर के बंद होने से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए लिया गया है, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा सुझाई गई गैर-राजनीतिक समिति के गठन पर संतोष व्यक्त किया है और इस कदम की सराहना की है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से कैसे खोला जा सकता है। इस बैठक में एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं, छात्रों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए बॉर्डर को खोलने के तरीकों पर विचार किया जाएगा।

हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं है- सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं है और बॉर्डर की एक लेन को लोगों के आवागमन के लिए खोला जा सकता है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी, जिसमें इस मामले में आगे की दिशा तय की जाएगी।