सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा सरकार को फटकार: शंभु बॉर्डर बैरिकेडिंग हटाने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने शंभु बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने का निर्देश देते हुए हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सवाल उठाया कि राज्य सरकार राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकती है और कहा कि अंबाला के पास शंभु बॉर्डर पर अवरोधक हटाए जाएं, जिससे ट्रैफिक को सुगम बनाया जा सके।

यह निर्देश उस समय आया जब हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया में होने का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई टालते हुए बैरिकेडिंग के मुद्दे पर जोर दिया।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में शंभु बॉर्डर को एक हफ्ते के भीतर खोलने का आदेश दिया था, जहां किसान 13 फरवरी से अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में डेरा डाले हुए हैं।

किसानों की प्रमुख मांगें

किसान संगठनों, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम), ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित कई मांगें उठाई हैं। इन मांगों के चलते, हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेडिंग की थी, जिससे दिल्ली की ओर बढ़ने की किसानों की योजना बाधित हुई।