दिल्ली में अवैध पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, डीडीए को लगाई फटकार

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Supreme Court: दिल्ली में डीडीए द्वारा की गई अवैध पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। साउथ दिल्ली में सड़क निर्माण को लेकर कई पेड़ों को अवैध से गिरा दिया गया था जिसके बाद दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में आ गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर खड़ा किया बड़ा सवाल

दक्षिणी दिल्ली रिज में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कई कड़े सवाल पूछे। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को बताना होगा कि कि पेड़ों की कटाई में घोर अवैधता कैसे बरती गई ? डीडीए की ओर से किए गए घोर उल्लंघनों की जानकारी होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

क्या है पेड़ों की कटाई का मामला

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दक्षिणी रिज क्षेत्र में डीडीए द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में अवमानना ​​याचिका में जीएनसीटीडी को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि मुख्य छतरपुर रोड से सार्क चौक (गौशाला रोड, आर.ओ.डब्ल्यू. 30 मीटर, लंबाई 1115 मीटर) और सार्क चौक से सीएपीएफआईएमएस (अस्पताल) (आर.ओ.डब्ल्यू. 24 मीटर, लंबाई 1529 मीटर) तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए डीडीए द्वारा सैकड़ों पेड़ों को अवैध रूप से गिराया गया है।

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यह साइट स्पष्ट रूप से असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के इको-सेंसिटिव ज़ोन (ईएसजेड) के अंदर आती है। 14 फरवरी 2024 की अधिसूचना एक आदेश नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 26.06.2024 के आदेश की एक प्रति आपके संदर्भ के लिए संलग्न है। दिनांक: 30.06.2024 यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मंत्रियों से मिलकर एक तथ्य-खोज समिति सुनवाई की अगली तारीख से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

लेखक – आयुष राज

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