Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर तक देशभर में बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक देशभर में बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक देशभर में बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक

Supreme Court: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। देशभर में बुलडोजर एक्शन के जरिए किसी भी निर्माण को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बिना अनुमति के बुलडोजर एक्शन नहीं होगा।

बता दें, यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक स्थानों और अनिधकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा, बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद होना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण को हटाएं।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा पक्ष

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई है, वे कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई हैं। किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के सभी आरोप गलत हैं। यह गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है।

इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हुए हैं और हम यह पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं। जरूरत है कि डिमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो।

जमीयत उलेमा ए हिन्द ने दाखिल की याचिका

बता दें, जमीयत उलेमा ए हिन्द ने सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। याचिका में यूपी, मध्यप्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का जिक्र किया गया है। याचिका में ‘बुलडोजर जस्टिस’ की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी।

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