ED को Supreme Court का नोटिस, संजय सिंह की जमानत याचिका पर कहा…

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नई दिल्ली/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया.

दिल्ली शराब घोटाला मामले में AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. दरअसल, संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत देने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की शराब घोटाला मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है.

इससे पहले हाई कोर्ट ने आठ जनवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था. संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, वह यह मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह दोषी हैं.

जानकारी के लिए हम आपको बता दें, कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत पर यह कहकर विरोध किया था कि आप के राज्यसभा सांसद ने इस कथित अपराध से हुई कमाई को सफेद करने के लिए अपनी कंपनी बनाई थी. ईडी ने कहा था कि काला धन दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति से हुए कारोबार से आया था.

लेखक: इमरान अंसारी

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