स्वाति मालीवाल केस: दिल्ली हाईकोर्ट से बिभव कुमार को बड़ा झटका

Published

स्वाति मालीवाल केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को बड़ा झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बिभव कुमार को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, और तब से वह जेल में बंद हैं।

हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने बिभव कुमार की याचिका को खारिज करते हुए गिरफ्तारी को चुनौती देने के प्रयास को असफल कर दिया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वाति मालीवाल के मारपीट मामले में सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत देने से इनकार करने के आदेश की समीक्षा के लिए पुलिस से जवाब मांगा।

स्वाति मालीवाल ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर बिभव कुमार पर बदसलूकी और पिटाई का आरोप लगाया था। इसके बाद, 15 मई को स्वाति ने इस मामले में केस दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को उसी दिन सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया।