Swati Maliwal Case: सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज यानी सोमवार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में विभव कुमार को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर विभव कुमार को राहत दी है। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने अहम टिप्पणी भी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहां?
SC ने कहा, आरोपी 100 दिन से ज्यादा दिन से हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट की मानें, तो यह किसी साधारण चोट का मामला नहीं है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में विभव कुमार की जमानत का विरोध किया है। मामले में पुलिस का कहना है कि अभी भी कई गवाहों की पेशी बाकी है और विभव सबूतों और गवाहों को पभावित करने का काम कर सकता है। पुलिस की इस बात पर कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की शर्तें रखेंगे, जिससे कि वह ऐसा कुछ भी न कर सकें।
विभव को किन शर्तों पर SC से मिली जमानत
- आरोपी सीएम के घर और ऑफिस नहीं जा सकते।
- अहम गवाहों के बयान को जल्द दर्ज करने के लिए कहा गया है।
- आरोपी और उससे जुड़े लोग केस पर टिप्पणी न करें।
- आरोपी को कोई ऐसा पद नहीं दिया जाए, जिससे वह केस को प्रभावित कर सके।
- विभव को सीएम का निजी सचिव या ऐसा कोई पद नहीं दे।
- आरोपी जिस पार्टी से जुड़ा है, उसके नेता इस केस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
- कोर्ट ने पुलिस के वकिल से कहा कि यदि आरोपी सहयोग नहीं करता तो आप आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
- निचली अदालत 3 महीने में अहम गवाहों के बयान दर्ज करे।
18 मई को विभव कुमार हुई थे गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal Case) ने आरोप लगाया था कि विभव ने सीएम आवास पर उनके साथ मारपीट की है। वहीं, 12 जुलाई को HC ने विभव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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