वकील को हथकड़ी लगाए जाने का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग

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मुजफ्फरपुर/बिहार: मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के पचगछिया पिरौछा निवासी वकील हरे कृष्ण कुमार उर्फ माधव को हथकड़ी लगाए जाने पर वकीलों ने भारी विरोध दर्ज किया है. वकील को हथकड़ी लगाने का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है.

वकीलों ने गिरफ्तारी का जताया विरोध

बता दें कि वकील को गायघाट थाने की पुलिस ने काफी बेरहमी से मारा और हथकड़ी लगाकर उन्हें कोर्ट लाया.  इस घटना के बाद वकीलों में गुस्सा है और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एडवोकेट्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर  में आज विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें गायघाट थाने की पुलिस के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. मौके पर एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामशरण सिंह, महासचिव वी. के. लाल, वरीय अधिवक्ता विजय कुमार शाही के अलावा कई अन्य वकील मौजूद थे. सभी वकीलों ने मिलकर अधिवक्ता को हथकड़ी लगाए जाने की कड़ी निंदा की है.

‘मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया’

मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस के. झा ने सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के कई आदेशों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21 का हवाला देते हुए कहा कि एक अधिवक्ता को हथकड़ी लगाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन हैं और संविधान की अवमानना है. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगायी जा चुकी है.

रिपोर्ट: संतोष तिवारी

लेखक: आदित्य झा