Uttar Pradesh Digital Media Policy 2024: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सोशल मीडिया को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने सोशल मीडिया पर शेयर हो रही सामग्री को लेकर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की है। दरअसल, 27 अगस्त मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। जिसमें सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन के साथ अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अभद्र और विरोधी पोस्ट शेयर करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। आइए एक-एक जानते हैं उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के मुख्य बिंदु…
‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024’ के मुख्य बिंदु…
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी और उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुंचाए जाने के लिए उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 तैयार की गई है।
डिजिटल माध्यम जैसे X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं/उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट/वीडियो/ट्विट/पोस्ट/रील्स को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे सम्बन्धित एजेंसी/फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किए जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।
इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश और विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं, उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबलता सुनिश्चित हो सकेगी। सूचीबद्धता के लिये X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स के आधार पर 04 श्रेणियों में बांटा गया है। X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउण्ट होल्डर/संचालक/इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 5.00 लाख, 4.00 लाख, 3.00 लाख और 2.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।
यूट्यूब पर वीडियो/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 8.00 लाख, 7.00 लाख, 6.00 लाख और 4.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। फेसबुक, X (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित एजेंसी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है। किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए।