इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत अहम

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नई दिल्ली/डेस्क: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख निकल गई है, ऐसे में अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस करना ज़रूरी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसका वैरिफिकेशन भी जरूरी है, इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है. ITR फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म सबमिट नहीं, वैरिफिकेशन होता है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से ITR वेरिफाई करने का बोला है, अगर आपने अब तक अपना ITR वेरिफाई नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन ही इसका वैरिफिकेशन कर सकते हैं.

जानकारी के लिए हम आपको बता दें, कि बिना वैरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रॉसेस को अधूरा माना जाता है. वैरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को प्रॉसेस करता है, इसके अलावा ITR को अगर वेरिफाई नहीं कराया गया तो आपका रिफंड अटक जाएगा, अगर आप वैरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आपका ITR फाइल नहीं माना जाएगा.

वैसे हम आपको बता दें, कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है. आयकर विभाग के अनुसार, लास्ट डेट यानी 31 जुलाई को 64.33 लाख रिटर्न फाइल किए गए.