Swati Maliwal Case: विभव कुमार की जमानत खारिज; तीसहजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे विभव कुमार

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Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे विभव

एडिशनल सेशन जज सुनील अनुज त्यागी की कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज किया। इस फैसले के खिलाफ विभव कुमार अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

28 मई को फिर से तीसहजारी कोर्ट में किया जाएगा पेश

गौरतलब है कि विभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को समाप्त हो रही है और उन्हें उसी दिन तीसहजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभव कुमार के वकील ने पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री आवास से लिए गए सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग की थी। इस मांग पर सुनवाई भी 28 मई को की जाएगी।

विभव कुमार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई का पता चल सकेगा और इसलिए इसे संरक्षित करना आवश्यक है। कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में मामले की दिशा को तय करेगा।