Waqf Board: “वक्फ विधेयक में खतरनाक धाराएं… नहीं है पक्ष में”- बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी

Published
Wakf Board

Waqf Board: केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया गया। इसपर विपक्ष ने हंगामा किया तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस बिल को समय की जरूरत बताया। इसी बीच ओवैसी ने भी इस बात पर खूब बवाल किया और इसे संविधान के खिलाफ बताया। ओवैसी ने कहा कि सरकार की मंशा, दरगाह, मस्जिद और वक्फ की संपत्तियों पर अपना कब्जा करना है।

असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत के दौरान वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “बिल पेश होने से पहले हमने स्पीकर को नियम 72 के तहत नोटिस भेजा था कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। हमारा मानना ​​है कि यह विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।”

कई धाराएं जो हैं खतरनाक

“यह विशेष रूप से न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। आप उन मस्जिदों को छीनना चाहते हैं जिन पर आरएसएस दावा कर रहा है, उन दरगाहों को छीनना चाहते हैं जिन पर दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठन दावा कर रहे हैं। इसमें कई धाराएं हैं जो खतरनाक हैं। वे वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सभी तर्क झूठे हैं।”

यह भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Case: 20 अगस्त तक बढ़ाई गई अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत