पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका को माना सुनवाई योग्य

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West Bengal’s plea Against Union Govt: पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुकदमे की स्वीकार्यता के बारे में भारत संघ की प्रारंभिक आपत्तियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा, मुकदमा अपने गुण-दोष के आधार पर कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि केंद्रीय एजेंसी से राज्य द्वारा सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई कई मामलों में जांच कर रही है, वो भी बिना हमारी मंजूरी लिए। इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 131 का हवाला हेते हुए याचिका दाखिल की थी। बता दें, 16 नवंबर, 2018 को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर जांच के लिए दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत सीबीआई को मिली पूर्व सहमति वापस ले ली थी।

लेखक-प्रियंका लाल