फॉर्म 45 और फर्जी फॉर्म 47 क्या होता है ? जिस वजह से पाकिस्तान में छिड़ी जंग

Published

नई दिल्ली/डेस्क: पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरयम के नेशनल असेंबली चुनाव में जीत हासिल करने को शनिवार को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया कि निर्वाचन आयोग ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

लाहौर की सीटों से नवाज और उनकी बेटी मरियम नवाज की जीत को चुनौती देते हुए, हार का सामना करने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित उम्मीदवार डॉ. यास्मीन राशिद ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 45 के बजाय फर्जी फॉर्म 47 के अनुसार उन्हें विजेता घोषित किया. अब सवाल आता है कि फॉर्म 45 क्या होता है, चलिए जान लेते है?

फॉर्म 45 क्या होता है?

पाकिस्तान चुनाव में फॉर्म 45 काफी अहम दस्तावेज होता है. आसान शब्दों में समझें तो फॉर्म 45 में किसी क्षेत्र के पोलिंग बूथ में पड़े वोटों का ब्यौरा होता है. पोलिंग स्टेशन की संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, कुल कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, कितने वोट डाले गए, किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले- ये सब जानकारी फॉर्म 45 में दी जाती है. इस वजह से फॉर्म 45 को रिजल्ट ऑफ द काउंट भी कहा जाता है. इसके अलावा, इमरान खान की पार्टी ने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 47 के जरिए नतीजों में हेरफेर कर रहे हैं. फॉर्म 47 में चुनावी निर्वाचन क्षेत्र के हर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की पूरी जानकारी होती है.

पाकिस्तान चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, फॉर्म 47 को तैयार करने के दौरान उम्मीदवार और उनके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति होना अनिवार्य है. इसके अलावा रात 2:00 बजे तक नतीजे (फॉर्म 47) जारी करना अनिवार्य है. लेकिन PTI पार्टी के अनुसार, चुनावों में इन दोनों नियमों का उल्लंघन हुआ है.

लेखक: इमरान अंसारी

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *