30 सितंबर के बाद 2000 हज़ार के नोटों का क्या होगा? जानिए पूरी जानकारी?

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नई दिल्ली/डेस्क: 2000 रुपये के नोटों को बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2023 है. इसके बाद 2000 रुपये के नोटों को नहीं बदला जा सकेगा. हालांकि, 2000 रुपये के नोट कानूनी रूप से वैध करेंसी बने रहेंगे. उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर 30 सितंबर तक नोट नहीं बदलवाए तो क्या होगा? क्या 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देने वाले है.

30 सितंबर के बाद क्या 2000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है, नहीं. इस बारे में तमाम शंकाएं दूर करने के लिए RBI ने सवाल-जवाब की एक बड़ी लिस्ट जारी की हुई है. उसके मुताबिक 30 सितंबर, 2023 के बाद भी लेनदेन के लिए 2000 रुपये के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पूरी तरह वैध होंगे. मगर, सलाह यही रहेगी कि 2000 नोट बैंकों में जमा कर दें या बदलवा दें. रिजर्व बैंक के 19 रीजनल ऑफिस में भी 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा मिल रही है.

2000 रुपये बदलवाने के लिए आपको कोई डाक्यूमेंट्स नहीं दिखाना होगा. हालांकि, कुछ सरकारी बैंक 2000 के नोट जमा कराने के लिए अलग तरीका अपना रहे हैं. इसलिए नोट बदलवाने के लिए जाते समय कोई भी ID अपने साथ रख लें. अगर कोई नोट लेने से इनकार करता है तो आप शिकायत कर सकते है एक बार में 20 हजार रुपये की कीमत के 2000 के नोट बदलवाए जा सकते हैं.

वैसे RBI ने 19 मई, 2023 को 2000 के नोट जारी करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था और ये मकसद पूरा हो चुका है. 2000 के जितने नोट वापस लिए जाएंगे, उतनी रकम के अन्य नोट बाजार में उपलब्ध कराए जाते रहेंगे.

लेखक: इमरान अंसारी

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