अजमेर/राजस्थान: उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्या कांड में आरोपी मोहम्मद जावेद शनिवार (7 सितंबर) को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने आरोपी जावेद को गुरुवार 5 सितंबर को मामले की सुनवाई के बाद 2 लाख रुपए के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपए की राशि पर जमानत को मंजूरी दे दी थी। जेल से रिहा होते समय जावेद काले रंग का कुर्ता-पायजामा और सफेद रंग की चप्पल पहने हुए था। इस दौरान जावेद अपने हाथ में एक बड़ा थैला लिए जेल से मुंह छिपाते हुए बाहर निकला और तुरंत ही गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया।
कन्हैयालाल हत्याकांड में मोहम्मद जावेद पर आरोप था कि उसने मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर उसकी जमानत याचिका गुरुवार 5 सितंबर को मंजूर कर ली थी। कोर्ट ने यह माना था कि जावेद के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं और उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। जिसके बाद शनिवार सुबह मोहम्मद जावेद को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया।
जेल में जमा रुपए से जावेद ने खरीदा ये सामान
राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर जेल प्रशासन को कोर्ट का आदेश 6 सितंबर को रात 9:00 बजे के बाद मिला था। यही कारण है कि मोहम्मद जावेद को 7 सितंबर की सुबह को छोड़ा गया। जेल के अंदर रहने के दौरान खाद्य सामग्री के लिए जावेद के परिजनों ने 3500 रुपये जमा कराए थे। जिसका पूरा हिसाब शनिवार सुबह जावेद को दिया गया। जावेद ने 3500 रुपए के नमकीन बिस्किट और अंडरगारमेंट खरीदे। जेल प्रशासन नियमों के तहत, किसी भी कैदी को रिहा होने पर उसकी जमा की गई राशि नगद नहीं दी जाती। जिसके बाद कैदी को उन पैसों से जेल की कैंटीन से कुछ सामान खरीदना होता है।