नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को कुख्यात आतंकवादी और इंडियन मुजाहिदीन (IM) के संस्थापकों में से एक Yasin Bhatkal को अपनी बीमार मां से मुलाकात की इजाजत दे दी। यासीन अदालत द्वारा तय किए गए शर्तों के आधार पर ही अपने मां से मुलाकात कर पाएंगे।
तिहाड़ में बंद है Yasin Bhatkal
ज्ञात हो कि 2016 में हैदराबाद की एक अदालत ने यासीन भटकल को मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से वो दिल्ली के तिहाड़ में बंद है। इस दौरान उसने अपनी बीमार मां से मुलाकात के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से कस्टडी पैरोल मांगी थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे अपनी मां से मुलाकात की इजाजत दे दी।
इन शर्तों पर मां से होगी मुलाकात
अदालत द्वारा दी गए फैसले के अनुसार यासीन अपनी मां से वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC) के जरिए मुलाकात कर पाएंगे। लेकिन यह मुलाकात केवल एक बार होगी। इसके अलावा वो अपनी मां केवल हिन्दी में ही बात कर पाएगा। कोर्ट ने मामले की संगिनता को समझते हुए सुरक्षा कारणों से जेल अधीक्षक को आवश्यक समझे जाने पर दोनों मां बेटे की बातचीत को रिकॉर्ड करने की स्वतंत्रता भी दी है।
कौन है Yasin Bhatkal
ज्ञात हो कि सैयद मोहम्मद अहमद जरार सिद्दीबप्पा यानि की यासीन भटकल (जन्म 15 जनवरी 1983) इस्लामी आतंकवादी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के सह-संस्थापकों और नेताओं में से एक है। यासीन के नेतृत्व में इस समूह ने भारत में कई घातक आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। यासीन भटकल को आखिरकार 2013 में पकड़ लिया गया। 2016 में हैदराबाद की एक अदालत ने उसे कई आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी।
-गौतम कुमार